• Fri. Dec 5th, 2025

हाईकोर्ट का अहम फैसला: दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को भी मिलेगा पूरा पेंशन हक

चंडीगढ़ 25 सितंबर 2025 : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पैंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के बंटवारे में बच्चों के अधिकार सुरक्षित हैं, भले ही मामला दूसरी शादी से संबंधित क्यों न हो।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिए कि दिवंगत कर्मचारी राकेश कुमार की पूरी पैंशन और सेवानिवृत्ति लाभ राशि उनके दूसरी शादी से हुए बच्चों को 3 माह के भीतर जारी की जाए। यह आदेश अभिषक दत्ता और उनकी बहन की याचिका पर आया, जिन्होंने पी.एस.पी.सी.एल. के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें निगम ने उनके पिता की पैंशन और ग्रेच्युटी का 50प्रतिशत रोक लिया था। राकेश कुमार, जो असिस्टैंट लाइनमैन थे, का निधन मई 2013 में हो गया था। निगम ने शेष लाभ इसलिए रोके थे क्योंकि राकेश कुमार की पहली पत्नी मीना के अस्तित्व का हवाला दिया गया था। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *