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हिमाचल की पंचायत ने किन्नरों की शगुन राशि तय की, फेरीवालों पर भी बड़ा फैसला

हिमाचल 23 अक्टूबर 2024 : हिमाचल प्रदेश की एक ग्राम पंचायत ने किन्नरों के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला हमीरपुर की दडूही पंचायत ने लिया है। बता दें कि किन्नरों द्वारा शगुन के नाम पर की जाने वाली वसूली की शिकायत को लेकर उनके लिए राशि निर्धारित कर दी गई है।

हमीरपुर की दडूही पंचायत प्रधान ऊषा बिरला ने बताया कि ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया है, ग्राम पंचायत की इजाजत के बिना किसी भी फेरीवाले को गांव में आने की अनुमति नहीं होगी ओर इसका पालन करना होगा। उन्होनें कहा कि यह निर्णय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रधान ने कहा कि शिकायतें सुनने के बाद ग्राम पंचायत ने शादी और बच्चो के जन्म होने के मौकों पर किन्नरों की शगुन राशि निर्धारित कर दी है। 

किन्नर शगुन राशि के नाम पर करते है जबरन वसूली

उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान कई ग्रामीणों ने पंचायत सदस्यों से शिकायत की कि किन्नर शगुन राशि के नाम पर जबरन वसूली कर रहे हैं और अगर कोई उनकी मुंहमांगी राशि देने में असमर्थ रहता है तो उसे प्रताड़ित करते हैं। जिसके कारण यह फैसला लिया गया है। 

निर्धारित शगुन राशि स्वीकार न करने पर होगी कार्रवाई 

ऊषा बिरला ने बताया कि निर्धारित शगुन राशि स्वीकार नहीं करने पर किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधान ने आगाह किया कि अगर कोई मादक पदार्थ की तस्करी/सेवन या जुआ खेलते पाया जाता है तो पुलिस के साथ मिलकर पंचायत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 

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