पुणे 10 दिसंबर 2025 : मद्यपान के दौरान सार्वजनिक जगह पर गड़बड़ी करने वालों को जेल के बजाय समाज सेवा की सजा मद्यपान की स्थिति में या नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर गड़बड़ी करने या अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 355 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। यह मामला जमानत योग्य और गैर-जमानत योग्य दोनों हो सकता है। यदि न्यायालय में दोष सिद्ध होता है, तो आरोपी को 24 घंटे तक साधारण कारावास, या 1000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों सजा दी जा सकती है। इसके अलावा समुदाय सेवा (Community Service) की सजा भी दी जा सकती है
क्या है मामला?
मद्यपान कर सार्वजनिक स्थान पर गड़बड़ी करने वाले दो व्यक्तियों को पुणे न्यायालय ने जेल की बजाय समाज सेवा करने की सजा सुनाई। IPC की धारा 355 के तहत दोनों आरोपीयों को कुल चार दिन, प्रतिदिन तीन घंटे समाज सेवा करने का आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी विक्रमसिंह भंडारी ने दिया।
सजा का स्वरूप
दोनों आरोपी शिवाजीनगर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षकों की देखरेख में समाज सेवा करेंगे। इसमें शामिल कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं:
- व्यस्त इलाकों में यातायात पुलिस की सहायता करना
- पुलिस थाने में सफाई अभियान में भाग लेना
- प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य नागरिक कर्तव्य निभाना
इस प्रकार की सजा छोटे अपराध करने वाले आरोपियों के सुधार और पुनर्वास पर जोर देती है और इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
दोनों आरोपियों को नवंबर महीने में शिवाजीनगर इलाके में सार्वजनिक जगह पर मद्यपान कर गड़बड़ी करते हुए पुलिस ने पकड़ा था। उनके खिलाफ IPC की धारा 355 के तहत मामला दर्ज किया गया। न्यायालय में पेश किए जाने पर दोनों ने अपराध स्वीकार किया।
सरकारी वकील श्रीधर जावळे ने सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि यह दोनों का पहला अपराध है और भविष्य में वे ऐसा नहीं करेंगे।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जेल की बजाय समाज सेवा की सजा सुनाई।
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी विक्रमसिंह भंडारी ने अपने फैसले में कहा:
“आरोपी का यह पहला अपराध है और उन्होंने पश्चाताप व्यक्त किया है। इसलिए अपराध की प्रकृति, आरोपी का पृष्ठभूमि और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए जेल की बजाय समाज सेवा का आदेश देना न्यायोचित होगा।”
