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4 साल पहले मृतक पर दर्ज हुई FIR, जानें पूरा मामला

गुरदासपुर 26 सितम्बर 2024 : पुराना शाला पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज माईनिंग के मामले में मृत व्यक्ति के विरूद्व दर्ज की गई एफ.आई.आर.के चलते पुलिस प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा है। वणर्नीय है कि कल खनन विभाग के अधिकारी जूनियर इंजीनियर गगनदीप सिंह की शिकायत पर थाना पुराना शाला में अवैध मिट्टी खनन करने के आरोप में दो लोगों को नामजद किया गया था। गाजीकोट गांव में जेसीबी को कब्जे में ले लिया गया, जबकि टिप्पर चालक अभिषेक मसीह को भी पुराना शाला पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामले में अन्य नामित आरोपी महिंदर सिंह, जिसके खेतों में अवैध रूप से खुदाई की जा रही थी, की 4 साल पहले मौत हो चुकी है।

इस बारे में जब खनन विभाग के अधिकारी गगनदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को किसी का नाम नहीं बताया है, सिर्फ मशीन और टिपर को ही पकड़ कर सौंपा है। मामले में गिरफ्तारी और केस पुराना शाला थाने की पुलिस ने किया है। मृत व्यक्ति को केस में नामजद कराने में उनका कोई हाथ नहीं है। उधर, जब पुराना शाला पुलिस स्टेशन की इंचार्ज करिश्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कागजों में जहां से खनन हो रहा था, वह जमीन महिंदर सिंह के नाम पर बोल रही है, इसलिए उन्हें नामजद किया गया है।

मामले में मशीन और टिपर के असली मालिक का अभी तक पता नहीं चल पाया है और जांच के बाद उनका नाम भी बताया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या मृत व्यक्ति के विरूद्व केस दर्ज किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद उनका नाम हटा दिया जाएगा तथा जमीन की गदावरी जिसके नाम पर होगी या जमीन पर जिसका कब्जा होगा उसके विरूद्व केस दर्ज किया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट मनीष शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मृत व्यक्ति का नाम एफ.आई.आर. में डालना गलत है। पुलिस का कर्तव्य है कि जिस व्यक्ति को नामजद किया गया है। उसे गिरफ्तार करने का प्रयास करें और मौके पर ही उसके बारे में पूरी जांच करें। यदि टिप्पर चालक को गिरफ्तार किया जा सकता तो पुलिस के लिए यह पुष्टि करना मुश्किल नहीं होता कि नामजद आरोपी महिंदर सिंह की 4 साल पहले मौत हो चुकी है।

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