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Double Murder केस: पूर्व BSP MLA को उम्रकैद, 31 साल बाद मिला इंसाफ

जालौन 12 सितंबर 2025 उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की एक अदालत ने दो सगे भाइयों की हत्या के 31 साल पुराने एक मामले में पूर्व विधायक छोटे सिंह को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी। चुर्खी थाने के प्रभारी निरीक्षक रमाकांत सिंह ने पूर्व में कालपी सीट से विधायक रहे छोटे सिंह को आजीवन कारावास और 71 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाये जाने की पुष्टि की है। 

अभियोजन पक्ष के वकील कर्मेंद्र सिंह ने यहां बताया कि 30 मई 1994 को छोटे सिंह तथा छह अन्य लोगों ने प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर दो सगे भाइयों रामकुमार और जगदीश प्रसाद की हत्या कर दी थी। मुकदमे की लम्बी चली सुनवाई के दौरान वर्ष 2007 में छोटे सिंह बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर कालपी सीट से विधायक चुने गये थे। कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार ने उन पर चल रहे अभियोग को वापस ले लिया था। मगर पीड़ित पक्ष ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जिसके बाद छोटे सिंह का नाम मुकदमे में बतौर अभियुक्त फिर से शामिल किया गया। 

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने दोनों पक्षों को सुनते हुए पूर्व विधायक छोटे सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 71 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अन्य छह आरोपियों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा है इसलिए उनके खिलाफ अभी मुकदमे की सुनवाई जारी है। 

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