• Thu. Dec 11th, 2025

गुनाह कबूल है? कोर्ट ने पूछा, राज ठाकरे ने चार शब्दों में दिया जवाब

11 दिसंबर 2025 : ठाणे जिले के सत्र न्यायालय में गुरुवार, 11 दिसंबर को हुई सुनवाई में राज ठाकरे से सवाल किया गया कि क्या उन्हें आरोप स्वीकार हैं और यदि सहयोग करेंगे तो मामला एक महीने में निपट सकता है। ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कहा: “मुझे अपराध स्वीकार नहीं है”। इसके बाद सुनवाई मात्र कुछ मिनटों में समाप्त हो गई।

यह मामला अप्रैल 2022 में ठाणे में हुई ‘उत्तर सभा’ से जुड़ा है। उस सभा में मनसे अध्यक्ष ठाकरे को स्थानिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सत्कार के बाद तलवार भेंट की थी, जिसे ठाकरे ने म्यान से निकालकर हवा में उठाया था। इसी घटना को लेकर नौपाडा पुलिस स्टेशन में ठाकरे के साथ मनसे ठाणे-पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव, ठाणे शहर अध्यक्ष रवींद्र मोरे और अन्य सात-आठ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इस प्रकरण में कार्यकर्ताओं पर भारतीय हत्यार कानून, 1959 के सेक्शन 4 और 25, तथा IPC की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

राज ठाकरे की ठाणे में उपस्थिति को आगामी पार्षद और नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में खास महत्व दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान ठाकरे शहर के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संभावित शिवसेना (उबाठा)-मनसे युती पर चर्चा कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *