• Wed. Jan 28th, 2026

मगन सुहाग सुसाइड केस में पत्नी दिव्या को हाईकोर्ट से जमानत मिली

रोहतक 22 अक्टूबर 2025डोभ गांव के चर्चित मगन सुसाइड केस में आरोपी पत्नी दिव्या को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने नौ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दिव्या विना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकेगी और अगर वह जमानत पर बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ या किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करती है तो दूसरा पक्ष उसकी जमानत रद्द कराने के लिए याचिका दायर कर सकेगा। मंगलवार को तीन महीने बाद दिव्या जेल से बाहर आई।

मगन सुसाइड केस…

18 जून को डोभ निवासी मगन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें उसने आरोपी लगाया था कि पत्नी दिव्या और उसके दोस्त दीपक ने मिलकर उसे प्रताड़ित किया है। वीडियो जारी होने के कुछ घंटों के बाद ही मगन ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने दिव्या को गोवा से गिरफ्तार किया था जबकि दीपक की गिरफ्तारी पर फिलहाल हाईकोर्ट की रोक लगी हुई है।
 
दिव्या पर तय की गईं नौ शर्तें

  • अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगी। 
  • सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। हर सुनवाई पर ट्रायल कोर्ट में पेश होगी। 
  • बाहर आकर कोई अपराध नहीं करेगी। 
  • केस से जुड़े किसी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगी।
  • अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी। 
  • अपना पूता और मोबाइल नंबर हलफनामे के साथ निचली अदालत में जमा कराएगी। 
  • पता या नंबर बदलने से पहले ट्रायल कोर्ट, को सुचित करेगी। 
  • निचली अदालत कोई अन्य शर्त भी लगा सकती है।
  • शतों का उल्लंघन करने पर दूसरा पक्ष जमानत रद्द कराने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *