नई दिल्ली 12 अप्रैल 2026 : दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का पासपोर्ट उसके पिता के नाम के बिना पुनः जारी करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर पिता ने बेटी की अभिरक्षण और मुलाकात के सभी अधिकार त्याग दिए हैं।
कोर्ट ने उक्त आदेश नाबालिग का पासपोर्ट पिता के नाम के बिना पुनः जारी करने की उसकी मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ताओं महिला ने कोर्ट को सूचित किया कि लड़की के स्वजन ने 2021 में एक सुलह समझौता किया था और इससे बाद में 2022 में तलाक हो गया था।
समझौते की शर्तों के अनुसार, पिता ने सहमति दी थी कि नाबालिग बच्ची मां की एकमात्र अभिरक्षण और देखरेख में रहेगी, और वह भविष्य में न तो अभिरक्षण का दावा करेगा और न ही मुलाकात के अधिकार मांगेगा।
