16 अक्टूबर 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर बुधवार को ग्रीन पटाखों की गाइडलाइंस को लेकर एक अहम बैठक हुई। इसमें दिल्ली पुलिस, DPCC, NDMC, MCD और अन्य एजेंसियों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरकार ने पटाखों की बिक्री और जलाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।
ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक
दिल्ली सरकार ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। ट्रेडर्स को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे बिना QR कोड वाले पटाखे न खरीदेंगे, न बेचेंगे। बिक्री की अनुमति केवल 18 से 20 अक्टूबर तक रहेगी, जबकि पटाखे सिर्फ 19 और 20 अक्टूबर को ही जलाए जा सकेंगे।
ग्रीन पटाखे जलाने का समय भी तय
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्लीवासियों को इस बार पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहते हुए सुरक्षित और खुशियों भरी दिवाली मनाने का अवसर मिला है।
ग्रीन पटाखों को दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन
सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाने की अनुमति होगी।
