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साइबर फ्रॉड रैकेट में करोड़ों की ठगी, एक और आरोपी गिरफ्तार

फगवाड़ा 24 सितंबर 2025 पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि फगवाड़ा में हाल ही में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद जिला कपूरथला पुलिस ने लुधियाना से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया हैं और उसके कब्जे से 2.05 करोड़ रुपए की हवाला राशि बरामद की हैं। 
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजस्थान के बीकानेर निवासी पवन के रूप में हुई हैं। डीजीपी यादव ने बताया कि अब उक्त प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 39 और कुल धनराशि की बरामदगी 2.15 करोड़ रुपए हो गई हैं।

बता दें कि बीते दिनों जिला कपूरथला पुलिस ने फगवाड़ा में पलाही रोड पर स्थित ताज विला में छापेमारी कर वहां बड़े साइबर धोखाधड़ी रैकेट (सैंटर) का भंडाफोड़ किया था, जिसने मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करने की आड़ में अमेरिका और कनाडा में लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस ने 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल फोन और 10,00,000 रुपए (10 लाख रूपए) नकद बरामद किए थे। 

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि लुधियाना के हवाला ऑपरेटर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फगवाड़ा में बेनकाब हुए साईबर फ्रॉड सैंटर में लेनदेन मुख्य रूप से बिटकॉइन और हवाला चैनलों के माध्यम से किया गया हैं। डीजीपी यादव ने कहा कि मामले में पूरी सांठगांठ का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा जांच की जा रही हैं।

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए जिला कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा ने कहा कि मामले की जारी मानवीय और तकनीकी जांच में पुलिस टीमों ने रैकेट में लुधियाना के एक व्यक्ति की संलिप्तता का पता लगाया था। एसपी प्रभजोत सिंह विर्क की देखरेख में डीएसपी परमिंदर सिंह, इंचार्ज सीआईए जरनैल सिंह और साइबर क्राइम की एसएचओ अमनदीप कौर के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने लुधियाना में हवाला ऑपरेटर के अहाते पर छापा मारा जहां उसके सहायक पवन को मौके से गिरफ्तार किया गया और 2.05 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। एसएसपी तूरा ने बताया कि इस रैकेट को फगवाड़ा का रहने वाला आरोपी अमरिंदर सिंह उर्फ साबी टोहरी चला रहा था जिसने फगवाड़ा में इमारत किराए पर दी हुई थी।

आरोपी के संबंध दिल्ली के सूरज और कोलकाता का रहने वाला शेन नाम के आरोपी से हैं जो इस रैकेट को चलाने में सक्रिय हैं। इस संबंध में भारतीय न्यायिक संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 111, 318 (4) और 61 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम की धारा 66 सी और 66 डी के तहत पुलिस थाना साइबर क्राइम कपूरथला में एफ.आई.आर. नंबर 14 दिनांक 19.09.2025 को पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं।

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