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पंजाब में चालान नियमों में बदलाव, 90 दिनों की नई अपडेट

जालंधर 28 मार्च 2025 जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी (आर.टी.ओ.) बलबीर राज सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार सैक्रेटरी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी और सहायक ट्रांसपोर्ट अधिकारी द्वारा लगातार मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान किए जाते हैं।

 उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत धारा 167 के तहत 90 दिनों के भीतर ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित वाहन को विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। आर.टी.ओ ने बताया कि ब्लैकलिस्ट होने के बाद संबंधित वाहन का मालिक वाहन रजिस्ट्रेशन (आर.सी) से संबंधित किसी भी प्रकार की सरकारी सेवाओं जैसे आर.सी. रिन्यूवल, डुप्लीकेट आर.सी., आर.सी. ट्रांसफर, बीमा और प्रदूषण जांच आदि का लाभ नहीं उठा सकता है।

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह ट्रैफिक नियमों की पालना करे और अगर उनका चालान हो जाता है तो वह अपने चालान की बनती जुर्माना रकम का कार्यालय सेक्रेटरी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी या आर.टी.ओ. कार्यालय में भुगतान करें और बनती रसीद को हासिल करें। उन्होंने कहा कि चालान की बकाया राशि जमा नहीं करने पर संबंधित वाहनों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत धारा 167 के तहत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
 

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