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Chandigarh: दशहरे पर नागरिकों के लिए अलर्ट, बाहर निकलने से पहले जानें जरूरी बातें

चंडीगढ़ 02 अक्टूबर 2025 : शहर के विभिन्न सेक्टरों में दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। दशहरा देखने आने वाले लोगों के वाहनों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष पार्किंग व्यवस्था की है। इसके अलावा, कई स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थानों में ही खड़े करें, अन्यथा वाहनों को जब्त किया जा सकता है।

पार्किंग की व्यवस्थाएं:
सेक्टर 17: परेड ग्राउंड में दशहरा आयोजित किया जा रहा है। दर्शक सेक्टर 22-A और 22-B मार्केट, सेक्टर 17 फुटबॉल ग्राउंड, नीलेम सिनेमा के सामने और पीछे की पार्किंग, तथा बस स्टैंड के पास पार्किंग का उपयोग कर सकते हैं।

ट्रैफिक डायवर्ट: सेक्टर 17/18, अरोमा लाइट पॉइंट, सेक्टर 18/19/20/21 चौक और क्रिकेट स्टेडियम चौक के रास्ते ISBT सेक्टर 17 चौक की ओर जाने वाले मार्ग को शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक बंद किया जाएगा। इस दौरान केवल बसों को जाने की अनुमति होगी।

सेक्टर 46: दशहरा ग्राउंड में आयोजन होगा। लोग सेक्टर 46 मार्केट और सेक्टर 46D बूथ मार्केट की पार्किंग में वाहन खड़ा कर सकते हैं। सेक्टर 45/46 लाइट पॉइंट से सेक्टर 46 जाने वाली सड़क शाम 5:30 बजे से 7:00 बजे तक आम जनता के लिए बंद रहेगी।

सेक्टर 34: गुरुद्वारे के सामने दशहरा आयोजित किया जाएगा। लोग सेक्टर 34 सब्जी मंडी ग्राउंड, शाम फैशन के सामने, लाइब्रेरी बिल्डिंग, सेक्टर 34 कॉम्प्लेक्स और सेक्टर 33D मार्केट के पास पार्किंग का उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान सेक्टर 34/35 लाइट पॉइंट से सेक्टर 33/34 लाइट पॉइंट तक की सड़क शाम 5:30 बजे से 7:00 बजे तक आम जनता के लिए बंद रहेगी।

लोगों से अपील:

  • मोटर वाहनों का उपयोग कम करें और नजदीकी बाजारों या स्थानों तक पैदल जाएं।
  • वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग में खड़ा करें।
  • नो-पार्किंग ज़ोन या फुटपाथ/साइकिल ट्रैक पर वाहन न पार्क करें।
  • यदि वाहन टॉव या क्लैंप किया गया हो, तो ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 1073 पर संपर्क करें।


दुकानदारों और मार्केट एसोसिएशनों के लिए निर्देश:

  • दुकानदार अस्थायी पार्किंग का ही उपयोग करें।
  • मार्केट एसोसिएशन स्वयंसेवकों को तैनात करें ताकि पुलिस की मदद हो सके।
  • ग्राहक अपने वाहनों को स्कूल और खेल मैदानों में बनी पार्किंग में ही खड़ा करें।
  • सड़क किनारों पर ग़ैर-क़ानूनी कब्ज़ा न हो।
  • दुकानदार साइकिल ट्रैक और फुटपाथ पर वाहन न खड़ा करें।

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