लातूर 20 सितंबर 2025 : मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहन योजना” में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। योजना के तहत एक ही परिवार की अधिकतम दो महिलाओं को लाभ मिलना तय था, लेकिन कुछ परिवारों में तीन-चार महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया। इसके अलावा, 21 से 65 वर्ष की आयु सीमा तय होने के बावजूद कई महिलाओं ने इससे बाहर की उम्र में आवेदन किया।
इस कारण लातूर जिले में 4,827 लाभार्थियों के पते काट दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को स्वावलंबी बनाना और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। पिछले साल जुलाई से यह योजना लागू की गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में लाभ की शर्तों और नियमों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
जिल्हे में कुल 5,92,231 महिलाओं ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 24,772 आवेदन अपात्र पाए गए। वर्तमान में जिले में 5,67,459 महिलाएं योजना की लाभार्थी हैं। 21 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के दस्तावेजों की जांच में 1,616 महिलाएं अपात्र पाईं गईं।
साथ ही, एक ही परिवार की दो से अधिक महिलाओं के लाभ लेने की संदेह के तहत 55,092 महिलाओं के दस्तावेज़ों की जांच की गई, जिसमें 3,211 महिलाएं अपात्र पाईं गईं। कुछ महिलाओं ने 19-20 वर्ष की उम्र में और कुछ ने 65 वर्ष से अधिक उम्र में भी योजना का लाभ लिया, जो नियमों के खिलाफ है।
