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पूर्व DIG भुल्लर से जुड़ी बड़ी खबर, सिर्फ दो महीने में खाते में आए लाखों रुपए

07 नवंबर 2025: निलंबित DIG भुल्लर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 5 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार रोपड़ रेंज के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार रोपड़ रेंज के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर के खाते में 32 लाख रुपये जमा हुए हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए सीबीआई ने सीबीआई अदालत से भुल्लर की 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है।

इसके बाद, सीबीआई ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में भुल्लर को 5 दिन की रिमांड पर और मध्यस्थ कृष्ण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने आदेश दिया कि भुल्लर प्रतिदिन शाम 4 से 5 बजे के बीच अपने वकील से मिल सकते हैं। इससे पहले, भुल्लर के वकील ने रिमांड का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई पंजाब में प्रवेश नहीं कर सकती और गिरफ्तारी अवैध है। भुल्लर की पांच दिन की रिमांड और बिचौलिए कृष्णा की नौ दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई टीम ने गुरुवार सुबह 11 बजे भुल्लर को सीबीआई कोर्ट में पेश किया। भुल्लर के वकील एच.एस. धनोआ ने भुल्लर की 5 दिन की रिमांड का विरोध किया।

उन्होंने कहा कि सीबीआई पंजाब में प्रवेश नहीं कर सकती और गिरफ्तारी गैरकानूनी है। सीबीआई अधिकारी ने कहा कि अगर डीआईजी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो क्या हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हम शिकायत की जांच करेंगे। अगर जांच सही पाई जाती है तो सीबीआई कार्रवाई करेगी। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जब भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद संपत्ति से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई अन्य सबूत मिले थे। महज दो महीने में निलंबित डीआईजी हरचरण भुल्लर के खाते में 32 लाख रुपये आ गए हैं, जबकि उनका वेतन इस रकम के बराबर भी नहीं है।

भुल्लर के वकील एच.एस. धनोआ ने कोर्ट में दलील दी कि सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए दस्तावेजों में एक पन्ने पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं, इसके अलावा समय भी मेल नहीं खा रहा है। विजिलेंस ने मोहाली सीजेएम कोर्ट में उनसे दो घंटे पूछताछ की अनुमति ली थी। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा प्रोडक्शन वारंट के लिए अर्जी दी, तो सीबीआई ने चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के लिए अर्जी दाखिल कर दी। भुल्लर के वकील ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिखाते हुए कहा कि अगर सीबीआई पंजाब में दाखिल नहीं हो सकती, तो उसने भुल्लर को कैसे गिरफ्तार किया? सीबीआई को पहले पंजाब सरकार को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, क्योंकि भुल्लर पंजाब के डीआईजी थे और यह पंजाब का मामला है, सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध पाया है।

सीबीआई के वकील ने दलील दी कि अगर कोई रिश्वत मांगता है, चाहे वह कोई भी हो, जूनियर अधिकारी हो या सीनियर अधिकारी, किसी भी राज्य का, यह सीबीआई का अधिकार क्षेत्र है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पंजाब विजिलेंस इस मामले में कुछ नहीं करती, तो इसका मतलब यह नहीं कि सीबीआई भी कुछ नहीं करेगी। सीबीआई के वकील ने कहा कि भुल्लर की पहली पोस्टिंग कहां थी, उस समय उनका वेतन कितना था, उस समय उनके पास कितनी संपत्ति थी और अब उनके पास कितनी है, इन सबकी जांच की जा रही है। भुल्लर को गिरफ्तार करने के बाद, सीबीआई ने उसके बैंक स्टेटमेंट की जाँच की थी। उसका सैलरी अकाउंट चंडीगढ़ सेक्टर-9 में है, उसकी भी जाँच की गई। उससे पता चला कि अगस्त-सितंबर के दो महीनों में 32 लाख रुपये आए और अब यह पता लगाना है कि ये कहाँ से आए।

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