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पंजाब में ट्रांसफर पर बड़ा फैसला, टीचर्स और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी

लुधियाना 11 जून 2025 : पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है जिनकी ट्रांसफर तो हो चुकी थी लेकिन विभागीय या तकनीकी कारणों से वे ट्रान्सफर लागू नहीं हो सकी थीं।

विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों (सैकेंडरी ) और सभी स्कूल मुखियों को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2019 की ट्रांसफर पॉलिसी और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया चलाई गई थी लेकिन कई मामलों में ट्रान्सफर आदेश होने के बावजूद शिक्षक उन स्कूलों में नहीं जा सके जहां उनका तबादला हुआ था। इसके लिए जिन स्कूलों में से तबादला किया गया वहां 50 प्रतिशत से कम स्टाफ होने की शर्त या अन्य विभागीय तकनीकी कारण मुख्य कारण रहा।

नतीजतन, ऐसे शिक्षक/कर्मचारी अभी भी अपने पुराने स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि उनका डाटा नए ट्रान्सफर स्कूल में दर्ज है। अब शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे सभी ट्रांसफर रद्द की जाएंगी और संबंधित शिक्षकों का डाटा उसी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा जहां वे वर्तमान में कार्यरत हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग ने स्कूल प्रमुखों/ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (डी.डी.ओ.) के लॉगइन पर एक विशेष लिंक एक्टिव किया है। इस लिंक के माध्यम से स्कूल प्रमुख केवल उन्हीं शिक्षकों का डाटा अपडेट करेंगे जिनकी ट्रांसफर 50 प्रतिशत स्टाफ की शर्त या अन्य कारणों से लागू नहीं हो सकी थी।

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