पुणे 04 सितंबर 2025 : उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले ने पुणे के वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि ‘बीएच’ मालिके में रजिस्टर्ड वाहनों का कर समय पर भरना अनिवार्य है। बीएच मालिके में वाहन दो वर्ष के लिए कर के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। दो साल की अवधि पूरी होने के बाद वाहन मालिक को पुनः कर का भुगतान करना होता है। यदि कर समय पर नहीं भरा गया, तो वैधता समाप्त होने के सात दिन बाद प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एक वर्ष तक कर न भरने पर कुल जुर्माने की राशि 36,000 रुपये तक पहुँच सकती है।
बीएच सीरीज की शुरुआत 2021 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्यांतर वाहन पंजीकरण को आसान बनाने के लिए की गई थी। इस सीरीज वाले वाहन किसी भी राज्य में बिना किसी अतिरिक्त अनुमति के यात्रा कर सकते हैं। पुणे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सैन्य संस्थानों की संख्या अधिक होने के कारण बीएच मालिके के वाहनों की संख्या भी अधिक है। महीने में लगभग 500 से 600 वाहन बीएच मालिके में रजिस्टर्ड होते हैं।
बीएच सीरीज की सुविधा फिलहाल केवल केंद्र व राज्य सरकार, संरक्षण विभाग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और ऐसे कर्मचारियों को दी जाती है जिनके कार्यालय चार या उससे अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। हालांकि, इन कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे बीएच मालिके का वाहन लें।
स्वप्नील भोसले ने कहा, “बीएच मालिके में रजिस्टर्ड वाहनों के लिए दो वर्ष का कर लिया जाता है। कर समय पर न भरने पर सात दिन के बाद प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन मालिकों को समय पर कर भरकर इस जुर्माने से बचना चाहिए।”
इस निर्णय का उद्देश्य वाहन कर की अदायगी को सुनिश्चित करना और वाहन मालिकों को समय पर कर भरने के लिए जागरूक करना है।
