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पतंग उड़ाने पर पाबंदी, जुर्माना 50,000 से 1 लाख तक

गुरदासपुर 22 जनवरी 2025 : पाकिस्तान के राज्य पंजाब की विधानसभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर मंगलवार को पंजाब में पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और पंजाब पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित कर उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया। पाकिस्तान में पहली बार इस तरह का सख्त कानून पास हुआ है। सीमापार सूत्रों के अनुसार यह प्रतिबंध पतंग, चाईना डोर, नायलॉन के तार, तीखे शीशे से लिपटे किसी भी अन्य धागे या पतंग उड़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी अन्य हानिकारक सामग्री पर लागू होता है।

सूत्रों के अनुसार विधानसभा में पास संशोधन के अनुसार पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को तीन से पांच साल की कैद या 20 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास हो सकता है। पतंग बनाने वालों और ट्रांसपोर्टरों को और भी कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा, जिसमें पांच से सात साल की जेल या 50 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। इस जुर्माने का भुगतान न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास हो सकता है।

संशोधित कानून में पतंग उड़ाते हुए पकड़े गए नाबालिगों के लिए विशिष्ट दंड का भी प्रावधान किया गया है। पहली बार अपराध करने पर उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरे बार पकड़े जाने पर 100,000 रुपये का जुर्माना। तीसरी बार अपराध करने पर किशोर न्याय प्रणाली अधिनियम 2018 के तहत कारावास सहित दण्ड दिया जाएगा।

पाकिस्तान में बसंत पर्व पर पंतगबाजी में कई बार गोलाबारी की घटनाए आम होती है। जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। दूसरा चाईना डोर से भी कई लोगों की जान चली जाती है। इस घटनाओं को देखते हुए पाकिस्तान के राज्य पंजाब ने संशोधन पास किया।

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