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शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर: दुकानें रहेंगी बंद, जानें कब

Bad news for liquor lovers: Shops will remain closed, know when

बठिंडा 09 अक्टूबर 2024 : शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। दरअसल, जिला मैजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 और 10 अक्टूबर 2024 को गांव माइसरखाना की सीमा के भीतर स्थानीय और अंग्रेजी शराब की बिक्री बंद रखने के आदेश दिए हैं। 

उक्त दिनों में जिले के माइसरखाना गांव में किसी भी व्यक्ति को शराब रखने और बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।जारी आदेशों के अनुसार बठिंडा जिले की तहसील मौड़ के अंतर्गत गांव माइसरखाना में 9 और 10 अक्तूबर 2024 को धार्मिक मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले के दौरान लोग शराब और नशीली दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मेले का माहौल खराब हो सकता है और भक्तों और आम लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है और शांति भी भंग हो सकती है।

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