चंडीगढ़ 29 जून 2025 : पंजाब में शादियों को लेकर नए सख्त आदेश जारी हुए हैं। अक्सर देखा जाता है कि, माता-पिता कम उम्र में ही अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं। ऐसे में अब उन माता-पिता की खैर नहीं हैं जो कि कम उम्र में अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। पंजाब सरकार ने ऐसे माता-पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने बाल विवाह को लेकर युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है।
पंजाब में 18 महीनों में 68 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। पंजाब के अलग-अलग जिलों में काम कर रहे बाल संरक्षण अधिकारियों का कहना है कि पंजाब में आकर बाल विवाह करवाने वाले लोग दूसरे राज्यों से आते हैं। वे रोजी-रोटी कमाने के लिए पंजाब आते रहते हैं और कम उम्र में ही अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं। पंजाब में रहने वाले जो लोग बाल विवाह करवा रहे हैं, वे निम्न वर्ग के अशिक्षित लोग हैं।
