नागपुर 27 नवंबर 2025 : राज्य में गौण खनिजों की अवैध वाहतूक रोकने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अब अवैध खनन और वाहतूक में पकड़े गए वाहनों के परमिट मौके पर निलंबित या रद्द किए जाएंगे। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण राज्य के राजस्व और पर्यावरण को हो रही भारी हानि है।
मुख्य बिंदु:
- अवैध खनन और वाहतूक से सरकार को आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान।
- पहले अपराध पर 30 दिन के लिए परवाना निलंबित और वाहन अटकेगा।
- दूसरे अपराध पर 60 दिन के लिए परवाना निलंबित और वाहन अटकेगा।
- तीसरे अपराध पर वाहन का परवाना स्थायी रूप से रद्द और वाहन जप्त।
- कार्रवाई सभी प्रकार के अवैध उपयोग वाले वाहन और मशीनरी (जेसीबी, डम्पर, ट्रॉली, ट्रॉलर, बार्ज, मोटरबोट, एक्सकॅव्हेटर आदि) पर लागू होगी।
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि यह कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो जानबूझकर राज्य का राजस्व चुकवाने का प्रयास करते हैं।
