6 अक्टूबर 2026 त्योहारी सीजन को देखते हुए कपूरथला जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर आकाश बंसल ने स्पष्ट किया है कि जिले में केवल वैध लाइसेंस रखने वाले व्यापारी ही निर्धारित स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। बिना लाइसेंस कोई भी व्यक्ति पटाखों की बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित स्थानों पर ही होगी बिक्री
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पटाखों की बिक्री केवल प्रशासन की ओर से तय किए गए स्थानों पर ही की जा सकेगी। इसके अलावा ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की भी निर्धारित समय सीमा रहेगी। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
लाइसेंसधारी व्यापारियों को भी नियमों का पालन करना होगा
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल लाइसेंस होना ही पर्याप्त नहीं होगा। लाइसेंस प्राप्त व्यापारी भी ऐसे पटाखे नहीं रख सकेंगे, बेच सकेंगे या प्रदर्शित कर सकेंगे जो निर्धारित शोर सीमा से अधिक हों।
पटाखों की बिक्री के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी होगा। प्रशासन का उद्देश्य पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
लड़ी और सीरीज वाले पटाखों पर पूरी तरह रोक
पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में संयुक्त पटाखों, सीरीज पटाखों और ‘लड़ी’ की बिक्री, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। कपूरथला में भी इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
किन ग्रीन पटाखों को मिलेगी अनुमति?
प्रशासन के मुताबिक केवल अनुमत ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऐसे पटाखों में बेरियम साल्ट या एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट जैसे प्रतिबंधित पदार्थ नहीं होने चाहिए।
ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक
कपूरथला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों के ऑनलाइन ऑर्डर और बिक्री की अनुमति नहीं है। यानी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पटाखे मंगाकर इन प्रतिबंधों से बच नहीं सकेंगे।
दिवाली और अन्य त्योहारों पर तय समय में ही पटाखे
जिला प्रशासन ने अलग-अलग त्योहारों के लिए पटाखे चलाने का समय भी निर्धारित किया है। दिवाली पर 8 नवंबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
वहीं गुरुपर्व पर 24 नवंबर को सुबह 4 बजे से 5 बजे और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 25-26 दिसंबर की रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2026 से 1 जनवरी 2027 की रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
डिप्टी कमिश्नर आकाश बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ Environment (Protection) Act, 1986 की धारा 15, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन का प्रदूषण कम करने पर जोर
जिला प्रशासन के निर्देशों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना है। प्रशासन ने व्यापारियों से लाइसेंस और निर्धारित मानकों के अनुसार ही पटाखों की बिक्री करने तथा लोगों से तय समय और स्थान पर ही अनुमत ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने की अपील की है।
कुल मिलाकर, कपूरथला में इस बार पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। केवल लाइसेंसधारी व्यापारी ही निर्धारित स्थानों पर अनुमत ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे, जबकि लड़ी और सीरीज पटाखों पर रोक रहेगी। साथ ही त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।
