5 अगस्त, 2026 : पंजाब कैबिनेट ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इसे अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय अभिभावकों को राहत देने और निजी स्कूलों की फीस संरचना को नियमित करने के उद्देश्य से लिया गया।
सरकार के अनुसार, इस संबंध में आवश्यक विधायी प्रावधान विधानसभा में लाए जाएंगे, ताकि निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस में बढ़ोतरी न कर सकें। नए प्रावधान लागू होने के बाद निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने पर कार्रवाई की जा सकेगी।
अभिभावकों को मिलेगी राहत
सरकार का कहना है कि लंबे समय से अभिभावकों की ओर से निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस बढ़ाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। नए नियमों से फीस वृद्धि पर नियंत्रण रहेगा और शिक्षा का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
नियामक व्यवस्था होगी मजबूत
प्रस्तावित कानून के तहत फीस निर्धारण और वृद्धि की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। सरकार जरूरत पड़ने पर स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच भी कर सकेगी और नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा।
विधानसभा में आएगा विधेयक
कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश करेगी। विधेयक पारित होने के बाद पूरे राज्य में निजी स्कूलों पर नए नियम लागू किए जाएंगे।
