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मुंबई में भी युवा आंदोलन को लेकर प्रशासन सतर्क, पुलिस अलर्ट पर; धारा 163 लागू, प्रदर्शन की अनुमति नहीं

22 जुलाई 2026 :  मुंबई में प्रस्तावित युवा प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। इसके चलते प्रदर्शन और रैलियों की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रमुख सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल एहतियात के तौर पर उठाया गया है और इसका उद्देश्य शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। लोगों से अपील की गई है कि वे लागू आदेशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

इस बीच, प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं, प्रशासन ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता के अनुसार आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

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