13 जुलाई 2026 : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण अध्यादेश (Private School Fee Cap Ordinance) को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इसे विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश का उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाना और फीस निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ेगी।
भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के तहत निजी स्कूलों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा और मनमानी फीस वसूली पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि अध्यादेश लागू होने के बाद फीस संबंधी विवादों के समाधान के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
