13 जुलाई 2026 : पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फीस रेगुलेशन अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही राज्य में निजी शिक्षण संस्थानों की फीस को विनियमित करने की दिशा में सरकार के प्रयासों को कानूनी आधार मिल गया है।
अध्यादेश का उद्देश्य निजी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके तहत फीस वृद्धि और उससे जुड़े प्रावधानों को निर्धारित नियमों के दायरे में लाने की व्यवस्था की गई है।
राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम अभिभावकों के हितों की रक्षा करने और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं, शिक्षण संस्थानों को भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
सरकार के अनुसार, अध्यादेश लागू होने के बाद फीस संबंधी विवादों के समाधान और निगरानी के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई गई है।
