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खराब सीट पर यात्रा कराने के मामले में जालंधर उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया को लगाई फटकार

13 जुलाई 2026 :  जालंधर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक यात्री को खराब सीट उपलब्ध कराने के मामले में एयर इंडिया को फटकार लगाई है। आयोग ने माना कि खराब सीट के कारण यात्री को असुविधा हुई, जो सेवा में कमी (Deficiency in Service) की श्रेणी में आती है।

मामले के अनुसार, यात्री ने शिकायत की थी कि उड़ान के दौरान उसे ऐसी सीट दी गई, जो ठीक से काम नहीं कर रही थी। इससे पूरी यात्रा के दौरान उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। शिकायत पर सुनवाई के बाद आयोग ने एयर इंडिया से जवाब मांगा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।

आयोग ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना एयरलाइन की जिम्मेदारी है। यदि सीट या अन्य सुविधाओं में खामी हो, तो समय रहते उसका समाधान किया जाना चाहिए।

आयोग ने मामले में नियमानुसार राहत देने के निर्देश जारी किए हैं और कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी है। यह फैसला एयरलाइंस को यात्रियों की सुविधा और सेवा गुणवत्ता के प्रति अधिक जिम्मेदार बनने का संदेश देता है।

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