11 जून 2026 : Delhi High Court ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में Tahir Hussain की जमानत याचिका पर Delhi Police से जवाब मांगा है।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जमानत याचिका में आरोपी पक्ष ने विभिन्न कानूनी आधारों पर राहत की मांग की है, जबकि पुलिस को इस पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा।
ताहिर हुसैन का नाम उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े कई मामलों में सामने आया था। इन मामलों की जांच विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई और कई आरोपपत्र अदालत में दाखिल किए गए हैं। हालांकि, आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए पुलिस के जवाब का इंतजार करने की बात कही है। अदालत पुलिस के पक्ष और याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद आगे का निर्णय लेगी।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत आरोपी की भूमिका, उपलब्ध साक्ष्यों, मुकदमे की प्रगति और अन्य संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखती है।
फिलहाल मामला न्यायालय के विचाराधीन है और अंतिम फैसला सुनवाई की आगामी प्रक्रिया तथा दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर होगा।
