18 अप्रैल 2026 : हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट+4 मंजिल वाले भवनों के अनधिकृत उपयोग, कब्जे और निर्माण के खिलाफ सख्त का र्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर रोक लगाना और भवन नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
जानकारी के अनुसार कई इलाकों में स्टिल्ट+4 संरचनाओं का निर्माण निर्धारित नियमों के खिलाफ किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ रहा है। ऐसे मामलों में प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अनधिकृत निर्माण की पहचान करें और आवश्यक कानूनी कदम उठाएं, जिसमें सीलिंग, जुर्माना या ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की इमारतों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी होने का खतरा रहता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
सरकार का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और शहरी विकास के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
इस निर्णय से उन लोगों पर असर पड़ सकता है, जिन्होंने नियमों का पालन किए बिना निर्माण या उपयोग शुरू कर दिया है।
प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी अवैध निर्माण की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें।
कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का यह कदम शहरी क्षेत्रों में अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
