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पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

चंडीगढ़ 26 मार्च 2026 : पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सामने आया कि राज्य के विभिन्न जिला अस्पतालों में लगाए गए 35 पीएसए (प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन) ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि जालंधर, फाजिल्का, कपूरथला और मोहाली समेत कई जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। जालंधर में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने के कारण 3 मरीजों की मौत तक हो चुकी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन तथ्यों को राज्य सरकार ने अपने जवाब में छुपाया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति मुख्य रूप से सिलेंडरों के जरिए की जाती है, जो 99 फीसदी शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जबकि पी.एस.ए. प्लांट से मिलने वाली ऑक्सीजन की शुद्धता 90-96 फीसदी होती है।

इस पर अदालत ने सख्त सवाल उठाते हुए कहा कि जब ये प्लांट स्थापित किए गए थे, तो इन्हें चालू क्यों नहीं किया जा रहा? अदालत ने यह भी पूछा कि क्या राज्य के पास ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय या राज्य नीति है? अगर है, तो उसे रिकॉर्ड पर पेश किया जाए।

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