• Fri. Mar 13th, 2026

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, 2 आरोपियों को मिली जमानत

चंडीगढ़ 13 मार्च 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हुई हत्या के 2 आरोपियों को वीरवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गैंगस्टर लॉरैंस बिश्नोई के कथित सहयोगी पवन बिश्नोई और मूसेवाला के पड़ोसी जगतार सिंह को जमानत दी। जगतार सिंह पर गायक के बारे में बिश्नोई गिरोह को सूचना देने का संदेह है। मूसेवाला की मई 2022 में मानसा में एस.यू.वी. में जाते करते समय हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।

पवन बिश्नोई और जगतार सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष न्यायालय का रुख किया था। वहीं दूसरी तरफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को जानकारी दी थी।

जस्टिस मनदीप पन्नू, प्रभदीप सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं और उन्होंने कहा कि अपराध की गंभीरता, मुकद्दमे की वर्तमान स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्त्ता (जो एक महत्वपूर्ण गवाह है) का बयान अभी तक पूरी तरह से दर्ज नहीं किया गया है, न्यायालय का यह मत है कि इस स्तर पर याचिकाकर्त्ता को नियमित जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है इसलिए, नियमित जमानत की यह दूसरी याचिका योग्यता के आधार पर खारिज की जाती है। यह एफ.आई.आर. शिकायतकर्त्ता बलकौर सिंह जो मूसेवाला के पिता हैं, के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *