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“अमृतसर प्रशासन ने जारी किए सख्त आदेश, ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी”

07 फरवरी 2026 : जिले में नए सख्त आदेश लागू हो गए हैं। दरअसल,  जिले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन उड़ान पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश लागू किए गए हैं।

प्रशासन ने ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और अन्य उड़ने वाले उपकरणों को उड़ाने पर पाबंदी लगाई हैं। अमृतसर जिले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने हवाई गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास और प्रमुख सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नजदीक ड्रोन सहित किसी भी तरह के मानवरहित हवाई उपकरण उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है।

प्रशासन की ओर से बताया गया है कि सीमा क्षेत्र से लगे इलाकों में निर्धारित दूरी के भीतर निजी ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और अन्य ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। 25 किलोमीटर के दायरे के अलावा सेना, वायुसेना, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों के आसपास भी आम नागरिकों के लिए इन उपकरणों का संचालन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना प्रशासनिक मंजूरी के माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडिंग या हैंग ग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रशासन की पूर्व स्वीकृति के बिना माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडिंग या हैंग ग्लाइडिंग जैसी किसी भी हवाई गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि जारी निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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