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कैथल के आंधली गांव की सरपंच बर्खास्त, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक

सीवन 05 फरवरी 2026 सीवन ब्लॉक के गांव आंधली की महिला सरपंच परमजीत कौर को हरियाणा पंचायती राज विभाग ने पद से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उन्हें आगामी 6 वर्षों तक पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है।

सरपंच पर पंचायत की लगभग 52 एकड़ भूमि को बिना लीज प्रक्रिया अपनाए खेती के लिए उपयोग करने देने और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवाने में सहायता करने का आरोप है। शिकायत के बाद हुई जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर विभाग ने यह कार्रवाई की है।

जानकारी अनुसार विभाग की जांच में सामने आया कि पंचायत की लगभग 52 एकड़ भूमि को नियमानुसार लीज पर दिए बिना कुछ पट्टेदारों को खेती करने की अनुमति दी गई। आरोप है कि सरपंच ने अपने मोबाइल का ओ.टी.पी. सांझा कर संबंधित लोगों को ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर भूमि और फसल का पंजीकरण करवाने में मदद की। इससे संबंधित किसानों को सरकारी योजनाओं और फसल बिक्री का लाभ मिला जबकि पंचायत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। मामला मई-जून 2024 में सामने आया जब गांव निवासी अवतार सिंह ने तत्कालीन जिला उपायुक्त को लिखित शिकायत दी।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रितु लाठर ने बताया कि सभी तथ्यों, दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सरपंच को पद से हटाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्हें आगामी 6 वर्षों तक पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

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