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पूर्व वित्तमंत्री कोठी केस: CBI कोर्ट में फैसला दूसरी बार टला, सुनवाई अब 27 को होगी

रोहतक 21 जनवरी 2026 : जाट आरक्षण आंदोलन हिंसा के दौरान भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के मामले में दूसरी बार फैसला टल गया है। मंगलवार को पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 27 जनवरी की तिथि तय की है।

करीब 10 साल पहले सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के भतीजे रोहित राज सिंधु के बयान पर 118 नंबर एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि फरवरी 2016 में दोपहर करीब 3:30 बजे भीड़ लाठी, तलवार और पेट्रोल बम से लैस होकर दिल्ली बाईपास की तरफ से आए और जबरन कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में घुस गए।

घर के अंदर खड़े वाहनों को आग लगा दी। घर में आग लगाकर सारा सामान लूट लिया। घर में मौजूद लोगों को मारने के इरादे से पेट्रोल बम फेंके। इससे कोठी में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। इस मामले की पहले जांच पुलिस कर रही थी। बाद में सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई।

बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि केस में 58 आरोपी हैं। इनमें अशोक बल्हारा, राहुल दादू, मनोज दूहन, जगपाल उर्फ जग्गा, धर्मेंद्र हुड्डा सहित अन्य शामिल हैं। ज्यादातर रोहतक व झज्जर के रहने वाले हैं। हाईकोर्ट ने छह माह में केस का निपटारा करने की हिदायत दी थी। सीबीआई कोर्ट में बहस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पिछली दो सुनवाई पर फैसला आने की उम्मीद थी लेकिन अदालत ने अब 27 जनवरी की तारीख तय की है।

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