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पानीपत में SI और 2 ASI के खिलाफ खाक ही रडार पर मामला दर्ज, जानें पूरी जानकारी

06 दिसंबर 2025 पानीपत: तहसील कैंप थाना पुलिस ने साइबर ठगाें काे सिम तस्करी के मामले में दीनानाथ काॅलाेनी के दीपक काे अवैध रूप से हिरासत में रखने और टॉर्चर करने के मामले में सीआईए-3 के एक एसआई और दो एएसआई के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बीएनएस की धारा 127(2), 140(3) और 3(5) में तहत प्राथमिकी दर्ज की है। कोर्ट ने आईजी को पांच दिन में प्राथमिकी दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए थे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब तीनों की मुश्किल बढ़ गई हैं।
 
दीनानाथ काॅलाेनी निवासी जीताे ने 27 अक्तूबर काे काेर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति दीपक काे 24 अक्तूबर की रात साढ़े 11 बजे कुछ पुलिसकर्मी घर से उठा ले गए थे। उनका अब तक काेई पता नहीं चल पाया है। उन्होंने अपने पति काे तलाश करने की मांग की थी। काेर्ट ने पुलिस काे दीपक काे पेश करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने 28 अक्तूबर काे दीपक काे काेर्ट में पेश किया था। पुलिस ने काेर्ट में बताया कि उन्हाेंने 24 अक्तूबर काे दीपक काे सिम व खाता तस्करी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। उसी रात काे ही नंगलापार के पूर्व सरपंच के अमित को जमानत पर छाेड़ दिया था। दीपक ने भी शुरू में यही बयान दिए थे। काेर्ट में पत्नी जीतो ने कहा कि दीपक पुलिस के डर के चलते सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। काेर्ट ने पुलिस कर्मचारियों काे बाहर जाने के आदेश दिए। दीपक ने कोर्ट में बताया कि उसे 24 से 28 अक्तूबर की सुबह तक हिरासत में रखा था।
 

काेर्ट ने डीएसपी काे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, राेजनामचा रजिस्टर की एंट्री और माेबाइल टावर लाेकेशन पेश करने के आदेश दिए थे। डीएसपी ने यह रिपाेर्ट पेश की ताे काेर्ट ने सवाल खड़े करते हुए एसपी काे जांच के लिए कहा था। एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों से पूरे मामले की जानकारी मांगी थी। काेर्ट ने इसके बाद आईजी काे आराेपी पुलिसकर्मियाें पर प्राथमिकी दर्ज कर पांच दिसंबर तक काेर्ट में रिपाेर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। तहसील कैंप थाना पुलिस ने शुक्रवार को एसआई सुभाष, एएसआई वीरेंद्र और एएसआई राकेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।

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