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दो पासपोर्ट में धोखाधड़ी: अब्दुल्ला आजम खान के फैसले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल

 05 दिसंबर 2025 : उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ 2 अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर 2 पासपोर्ट बनवाने के मामले में रामपुर की MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकती है।

मामला 2019 का है
भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर 2019 में पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़े की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच में पाया गया कि अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों के जरिए दो पासपोर्ट बनवाए थे। पुलिस ने विवेचना पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

फैसला और संभावित सजा
कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अब केवल फैसले का इंतजार है। वर्तमान में अब्दुल्ला आजम रामपुर जिला जेल में बंद हैं और वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। यदि कोर्ट दोषी ठहराती है, तो उन्हें अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फैसले से पहले रामपुर पहुंचने लगे हैं, जबकि भाजपा खेमे ने इसे कानून की जीत बताया है।

पहले हुए पैन कार्ड मामले में सजा
इसी तरह के एक अन्य मामले में अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड बनवाने के आरोप में 17 नवंबर 2025 को सात साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दर्ज कराई है। आज इसी अपील पर सुनवाई होगी।

बचाव पक्ष की दलील
बचाव पक्ष का कहना है कि मामला पूरी तरह दस्तावेजों पर आधारित है और सात साल की सजा अत्यधिक कठोर है। इसीलिए वे कोर्ट से सजा पर रोक और जमानत की मांग करेंगे।

आरोपितों की प्रतिक्रिया
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। सुनवाई के नतीजे पर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलकों की नजरें टिकी हैं।

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