26 नवंबर 2025 : पुणे के हिंजवड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते भारी वाहन और उससे होने वाले दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। अब IT पार्क परिसर में सभी भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति 30 किमी प्रति घंटा तय की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक भारी वाहन में GPS ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य की जाएगी, जिससे वाहन की गति, लोकेशन और चालक की ड्राइविंग पद्धति पर प्रभावी निगरानी संभव होगी। गति नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्पीड गन के जरिए कार्रवाई की जाएगी।
हिंजवड़ी, वाकड, रावेत, पुनावळे और ताथवडे जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ने के कारण आरएमसी और अन्य कच्चा माल ले जाने वाले वाहनों की भीड़ बढ़ गई है। पिछले 11 महीनों में केवल हिंजवड़ी और वाकड में 37 लोगों की जान जाने वाली दुर्घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई है।
पुलिस आयुक्तालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में पुलिस आयुक्त विनायकुमार चौबे, पीएमआरडीए के अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, सह आयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, वाहतुक विभाग के उपायुक्त विवेक पाटील और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अनधिकृत आरएमसी प्रोजेक्ट्स पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बिना अनुमति काम कर रहे प्रोजेक्ट्स को नोटिस देकर उनका काम तत्काल रोक दिया जाएगा।
भारी वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई नई पहलें लागू होंगी:
- चालकों की परमिट और प्रशिक्षण की जांच।
- वाहनों में साइड बंपर और पीछे अतिरिक्त सुरक्षा कवर।
- डंपर, हाईवा और मिक्सर वाहनों में सहचालक अनिवार्य।
- सीसीटीवी कैमरे लगाना।
- आरएमसी प्रोजेक्ट्स पर पुलिस और RTO द्वारा संयुक्त प्रशिक्षण सत्र।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदेश चव्हाण के अनुसार, “इन नए नियमों का उद्देश्य भारी वाहनों की सुरक्षा में सुधार और चालकों की जिम्मेदारी बढ़ाना है। इससे दुर्घटनाओं की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आएगी।”
स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि नए नियम बढ़ती दुर्घटनाओं और बेपरवाह ड्राइविंग पर अंकुश लगाने में प्रभावी साबित होंगे।
