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जालंधर में लाउडस्पीकर और प्रेशर हॉर्न पर सख्ती: आवाज 10 डेसिबल तक सीमित

जालंधर 21 नवंबर 2025 : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर बराड़ ने जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नए आदेश जारी किए हैं। नॉइज पॉल्यूशन (रैगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स, 2000 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इन निर्देशों के अनुसार जिले की सीमा में आने वाले सभी मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज 10 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ए.डी.एम. ने बसों, कारों, मोटरसाइकिलों और सभी प्रकार के वाहनों पर प्रैशर हॉर्न के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही मैरिज पैलेस या सार्वजनिक स्थानों पर लाऊडस्पीकर उपयोग करने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने के बाद इसका उपयोग केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। ये आदेश 23 नवम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों और नागरिकों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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