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SIR में गड़बड़ी पर 1 साल की जेल, जानें चुनाव आयोग का नियम

19 नवंबर 2025 : यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले ही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई है और पूरे एक महीने तक चलेगी, यानी इसकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने एक सख्त निर्देश जारी किया है।

आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता रखना है। इसलिए कोई भी मतदाता 2-2 स्थानों से गणना प्रपत्र नहीं भरेंगा। अगर कोई भी वोटर ऐसा करता पकड़ा जाएगा तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत एक साल की सजा या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है।आयोग के अनुसार, यदि शहर या गांव में दो जगह मतदाताओं के नाम हैं, तो केवल एक जगह ही गणना प्रपत्र भर कर जमा दें।

दो जगह हैं नाम तो एक ही जगह भरें फॉर्म
आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर मतदाता का गांव और शहर दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो वह जहां का मतदाता बना रहना चाहता है, वहां का फॉर्म भर कर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है।

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