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सिर्फ 7 दिन में संभल पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप आरोपी को 10 साल की सजा

18 नवंबर 2025 : उत्तर प्रदेश में संभल जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में मात्र 7 कार्यदिवसों में फैसला सुनाते हुए मुजरिम को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि चंदौसी स्थित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने अदालत में सुनवाई शुरू होने के मात्र सात दिन के अंदर सोनू नामक आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

7 दिन में फैसला: पॉक्सो कोर्ट ने रेप आरोपी को 10 साल कैद और जुर्माना सुनाया
उन्होंने बताया कि बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने इसी साल 11 जुलाई को बहजोई थाने में दर्ज मुकदमे में सोनू के खिलाफ अपनी 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला कर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने बीते 6 नवंबर को आरोप पत्र दाखिल किया था और 7 नवंबर को आरोप तय किए गए थे। मामले की सुनवाई 10 नवंबर को शुरू की गई थी। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने 7वें कार्यदिवस में फैसला करते हुए दोषी करार दिए गए सोनू को 10 साल की कैद और 23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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