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फडणवीस सरकार का 43 दिन का तोहफा, ‘आधार’ नियम पर यूजर्स की शंका

मुंबई 18 नवंबर 2025 : ‘लाडकी बहन योजना’ की लाभार्थी महिलाओं के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब महिलाएं 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। यानी अब इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त 43 दिनों का समय मिल गया है। वहीं, उन पात्र लाभार्थी महिलाओं के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनके पति या पिता का निधन हो चुका है या तलाक हो चुका है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, संबंधित महिला को अपना ई-केवाईसी स्वयं करना होगा और पति या पिता का अधिकृत मृत्यु प्रमाणपत्र या तलाक का प्रमाणपत्र/न्यायालय आदेश की प्रति संबंधित ज़िले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

दरअसल, मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना के लाभ का कुछ अपात्र लोग भी लाभ उठा रहे थे। ऐसे फर्जी लाभार्थियों को हटाने और सरकारी धन की बचत के लिए राज्य सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य किया था। यह विशेष अभियान 18 सितंबर से शुरू हुआ था और ई-केवाईसी के लिए अंतिम तिथि 18 नवंबर तय की गई थी। लेकिन तकनीकी दिक्कतों और हजारों महिलाओं की चिंताओं को देखते हुए इस समय-सीमा को बढ़ाने का फैसला किया गया।

महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने इस संबंध में ‘एक्स’ पोस्ट कर बताया कि अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा, “यह निर्णय योजना के लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करेगा और उन महिलाओं को राहत देगा जिनके ई-केवाईसी में दस्तावेज़ संबंधी दिक्कतें आ रही थीं।”

हालांकि, कुछ लाभार्थियों की शंकाएं अभी भी बनी हुई हैं। एक यूजर, अंकुश खाड़े ने ‘एक्स’ पर आदिती तटकरे को टैग करते हुए पूछा कि एक महिला की ओर से उसके भाई का आधार कार्ड अपलोड किया गया था लेकिन नवीनतम सरकारी आदेश में पिता के मृत्यु प्रमाणपत्र की शर्त जुड़ गई है। अब वेबसाइट पर लॉग इन भी नहीं हो रहा और यह संदेश आता है कि ई-केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी है।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि मंत्री तटकरे अथवा विभाग इन सवालों का कैसे समाधान करते हैं।

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