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UGC की सख्ती: नियम तोड़ने पर विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द

लुधियाना 10 नवंबर 2025 : यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यू.जी.सी.) ने देशभर के यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र द्वारा दाखिला लेने के बाद कॉलेज छोड़ने की स्थिति में, संस्थान को उसकी फीस लौटाना अनिवार्य होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द की जा सकती है, साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी ग्रांट से वंचित किया जा सकता है।

यू.जी.सी. ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों और यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र भेजकर कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद कई उच्च शिक्षण संस्थान न तो छात्रों की फीस लौटाते हैं और न ही उनके मूल अकादमिक सर्टिफिकेट वापस करते हैं। ऐसे मामलों में अब आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई छात्र 31 अक्तूबर तक प्रवेश रद्द करने के लिए आवेदन करता है तो संस्थान को यू.जी.सी. के निर्धारित नियमों के तहत उसकी संपूर्ण फीस लौटानी होगी। नियम न मानने वाले संस्थानों पर मान्यता रद्द करने के अलावा जुर्माना लगाने, अगले एक या अधिक सत्रों के लिए प्रवेश रोकने तथा राज्य एक्ट के तहत कार्रवाई करने जैसे कदम उठाए जाएंगे।

यू.जी.सी. ने सभी राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि वे अपने अधीन आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में फीस वापसी नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं और छात्रों व अभिभावकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।

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