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हॉलिडे अलर्ट: 11 नवंबर को घोषित हुई छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और दुकानें रहेंगी बंद

तरनतारन 10 नवंबर 2025: तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालयों, बैंकों, औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कारखानों और दुकानों में 11 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। जिला उपायुक्त राहुल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी आदेशों के तहत यह अवकाश घोषित किया है। खास बात यह है कि इस अवकाश से वेतन न काटने के भी आदेश दिए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट राहुल ने बताया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के सभी पात्र मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का पूर्णतः प्रयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि यह अवकाश केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। इसके अलावा, वे कर्मचारी जो अलग-अलग शिफ्टों में काम करते हैं या जिले से बाहर कार्यरत हैं, लेकिन उनका नाम तरनतारन निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी इस अवकाश का लाभ उठा सकेंगे। जिला प्रशासन ने सभी से 11 नवंबर को मतदान करके लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।

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