03 नवंबर 2025 : उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारी तेज हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। यह पहली बार है जब आयोग ने इतनी विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिससे उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से पता रहेगा कि वे चुनाव प्रचार में अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं।
ग्राम पंचायत सदस्य पद
- राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक ग्राम पंयाचत पर के उम्मीदवार को खर्च की सीमा इस प्रकार तय की गई है।
- सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹200, जमानत राशि ₹800
- आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/महिला): नामांकन शुल्क ₹100, जमानत राशि ₹400
ग्राम प्रधान पद UP Panchayat Election Update
- सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹600, जमानत राशि ₹3000
- आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क ₹300, जमानत राशि ₹1500
- अधिकतम खर्च सीमा: ₹1,25,000
सदस्य क्षेत्र पंचायत पद
- सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹600, जमानत राशि ₹3000
- आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क ₹300, जमानत राशि ₹1500
सदस्य जिला पंचायत पद
- सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹1000, जमानत राशि ₹8000
- आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क ₹500, जमानत राशि ₹4000
- अधिकतम खर्च सीमा: ₹2,50,000
प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद
- सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹2000, जमानत राशि ₹5000
- आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क ₹1000, जमानत राशि ₹2500
- अधिकतम खर्च सीमा: ₹3,50,000
जिला पंचायत अध्यक्ष पद
- सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹3000, जमानत राशि ₹25,000
- आरक्षित वर्गों को मिलेगी 50% की छूट
राज्य चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
