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मेडिकल स्टोर मालिकों के लिए अलर्ट, 7 दिन में करना होगा जरूरी काम

जालंधर 01 नवंबर 2025 : पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने पुलिस और सिविल प्रशासन को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में सभी मेडिकल स्टोर जहां शेड्यूल-एच और शेड्यूल-एक्स दवाइयां बेची जाती हैं, वहां आगामी सात दिनों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाए।

उन्होंने जिला प्रशासनिक काम्पलेक्स में आयोजित समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बच्चों और युवाओं को नशे की लत से दूर रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नशे और मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की ओर से बनाए नियमों को लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक में एडीशनल डिप्टी कमिश्नर अमनिंदर कौर ने जिला स्तर पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर्स पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए मेजिस्ट्रेट आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब तक जिला बाल कल्याण व पुलिस अधिकारी द्वारा पिछले तीन महीनों में 180 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया गया है। वहीं, विद्यार्थियों और युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए 406 “परहेरी क्लब” स्थापित किए गए हैं।

चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से की जा रही पुनर्वास पहल की सराहना की और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और नशा मुक्त भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। बैठक में संयुक्त कमिश्नर (महिला एवं बाल विकास) राजविंदर सिंह गिल, डिप्टी डायरेक्टर गुलबहार सिंह तूर, जिला प्रोग्राम अधिकारी मंजिंदर सिंह सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

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