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Punjab: शादी सीजन में होटल मालिकों के लिए सख्त आदेश, लागू हुई नई पाबंदियां

रूपनगर 25 अक्टूबर 2025 शादी के सीजन के बीच होटल, ढाबों, सराओं और रेस्टोरैंट में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी न रखने पर संज्ञान लेते हुए, जिला मैजिस्ट्रेट वरजीत वालिया ने संबंधित प्रतिष्ठानों के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अब प्रत्येक व्यक्ति से 5 प्रकार के पहचान पत्र प्राप्त करें और इस रिकॉर्ड के संबंध में एक रजिस्टर बनाए रखें ताकि जिले में कोई अप्रिय घटना न घटे।

वरजीत वालिया ने बताया कि इन स्थानों पर ठहरने वाले व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर बनाए रखा जाएगा और उस व्यक्ति से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस, भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र/पब्लिक लिमिटेड जैसे 5 प्रकार के पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र/बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक/पैन कार्ड, भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा योजना के अंतर्गत जारी जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़, सांसदों/विधायकों/विधानसभा सदस्यों को जारी अधिकारी कार्ड और आधार कार्ड।

सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध
जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर ने रूपनगर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने, रैलियां निकालने, धरना देने आदि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश अर्धसैनिक बलों, सैन्य बल और सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के जमावड़े, धार्मिक समारोहों, विवाह या निजी समारोहों और मृतकों के दाह संस्कार, और जुलूसों/सभाओं/धरनों पर लागू नहीं होंगे, जिनके लिए प्रबंधकों के लिखित अनुरोध पर संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेट/सक्षम पुलिस अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त की गई हो।

नंबर प्लेट बनाते और नंबर लिखते समय रजिस्टर रखने के निर्देश
जिले में बदमाश, गैंगस्टर मोटरसाइकिल/स्कूटर/कार/वाहनों पर फर्जी नंबर लगाकर लूटपाट व अन्य अपराध करते हैं, जिससे उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर वरजीत वालिया ने बताया कि जिला रूपनगर की सीमा में बिना रजिस्टर बनाए नंबर प्लेट लगाने और नम्बर लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में, जिले में नंबर प्लेट बनाने और नंबर लिखते समय रजिस्टर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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