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Punjab: जिला मजिस्ट्रेट ने शहर में लागू की पाबंदी, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक

फिरोजपुर 14 अक्टूबर 2025 : एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर अमित सरीन ने पाबंदी के अलग-अलग आदेश जारी करते हुए रात 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक फिरोजपुर बॉर्डर एरिया के अधीन आते दरिया में प्राइवेट कश्तियां चलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है ।

एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने विशेष आदेश जारी करते हुए कहा है कि इंटरनैशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर के एरिया में अलग-अलग स्थानों पर सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन का प्रयोग करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और जेल के इर्द-गिर्द 500 मीटर के क्षेत्र में सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन का प्रयोग करने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर ने बताया कि जिला फिरोजपुर में पशुओं को खुलेआम सड़कों पर और जनतक स्थलों पर लेजाने पर और खुले में कूड़ा कर्कट को आग लगने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है ।

उन्होंने विशेष आदेश जारी करते हुए कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र के साथ लगती बी.ओ.पीज. के नजदीकी गांवों में शाम 5:00 के बाद डी.जे. और आतिशबाजी चलाने तथा लेजर लाइटों का इस्तेमाल करने पर मुकम्मल रोक लगा दी गई है।

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