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IAS सुसाइड केस: SC/ST एक्ट की धारा बदली, SC समाज ने बुलाई महापंचायत

चंडीगढ़ 12 अक्टूबर 2025 : हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में अभी तक पोस्टमार्टम को लेकर परिवार राजी नहीं हो पाया है। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार इस बात पर अड़ी हैं कि पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाकर अरेस्ट किया जाए। सरकार इस केस में नामजद आईपीएस नरेंद्र बिजारणिया को रोहतक एसपी के पद से हटा चुकी है, लेकिन परिवार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट की धारा बदल दी है। एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) की जगह अब धारा 3(2)(वी) लगाई गई है, जिसमें उम्रकैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। 

आज सेक्टर-20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में होगी महापंचायत
वहीं परिवार और एससी वर्ग से जुड़े संगठनों ने चंडीगढ़ में आज दोपहर 2 बजे महापंचायत बुलाई है। शनिवार को परिवार और समाज के लोगों द्वारा 31 मेंबरी कमेटी बनाई थी। कमेटी का कहना है कि जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारणिया अरेस्ट नहीं हो जाते, तब तक परिवार पोस्टमॉर्टम नहीं कराएगा। कमेटी ने आज दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत बुलाई है।

 
अमनीत पी. कुमार ने चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर को पत्र लिखकर कहा था कि सेक्टर 11 थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 156 में एससी/एसटी एक्ट की जो धारा लगाई गई है, वह कमजोर है। इसलिए धारा 3(2)(वी) के तहत मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपियों के कॉलम में नाम नहीं लिखे गए। अब परिवार की मांग पर धारा में बदलाव किया गया है।

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