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पंजाब में बढ़ी सख्ती, डिफॉल्टरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू

जालंधर 10 अक्टूबर 2025 पंजाब सरकार ने पिछले प्रॉपर्टी टैक्स बकाए पर ब्याज और जुर्माने की माफी संबंधी वन टाइम सैटलमैंट स्कीम घोषित की थी, जिसके तहत अभी भी 50 प्रतिशत जुर्माना भरकर 30 अक्तूबर तक पिछला टैक्स जमा करवाया जा सकता है। इसके बावजूद कुछ लोग प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं।

नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर मैडम सुमनदीप कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों और सूची के मुताबिक डिफॉल्टर्स का पता लगाया जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज की सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निगम टीम ने दो डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टीज को सील किया, जिनमें एक बीएसएफ चौक और दूसरी नई दाना मंडी के निकट स्थित है। सुपरिटैंडैंट महीप सरीन, राजीव ऋषि और भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में भी सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि निगम के पास अब सभी डिफॉल्टर्स का पूरा डाटा मौजूद है।

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