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पंजाब में चालान व वाहन रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर

चंडीगढ़ 02 अक्टूबर 2025 : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में चालान और वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े करोड़ों रुपए के घपले पर सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। यह कदम लुधियाना के आरटीआई कार्यकर्ता रविंदर कटारिया द्वारा दायर जनहित याचिका पर उठाया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि परिवहन विभाग के अधिकारी ओवरलोड वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के तहत निर्धारित न्यूनतम जुर्माना वसूलने की बजाय बहुत कम राशि या कई मामलों में कोई जुर्माना ही वसूल नहीं रहे, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार अगस्त 2023 से फरवरी 2025 तक इस अव्यवस्था के कारण 12.26 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

याचिका में दूसरा बड़ा आरोप स्क्रैप और चोरी किए गए वाहनों की गैर-कानूनी रजिस्ट्रेशन का है। दावा किया गया है कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों की मिली-भगत से नकली दस्तावेज़ बनाकर कबाड़ वाहनों को नए नंबरों के साथ रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इससे पहले इसी मामले से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अधिकारियों के ढीले रवैये पर नाराज़गी जताई थी और 8 मई को संबंधित अधिकारियों की एक-तिहाई तनख्वाह पर रोक लगा दी थी। अब चीफ जस्टिस शीला नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच ने राज्य सरकार, परिवहन विभाग के अधिकारियों, डीजीपी और विजिलेंस ब्यूरो को नोटिस जारी कर 9 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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