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पंजाब किसानों की कर्ज माफी पर हाईकोर्ट में पटीशन

लुधियाना 24 सितंबर 2025 पंजाब में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ तबाही और बेबसी छोड़ गई है। इस बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए काउंसिल ऑफ लॉयर्स ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में अपील की गई है कि उच्च न्यायालय की देखरेख में एक 3 सदस्यीय SIT का गठन किया जाए, जिसमें एक सेवानिवृत्त या कार्यरत हाईकोर्ट जस्टिस को अध्यक्ष बनाया जाए।

किसान मुआवजा और राहत कार्यों की मांग

याचिका में सरकार से बाढ़ के नुकसान का सही आकलन, उचित मुआवजा, ड्रोन सर्वेक्षण, कर्ज माफी और प्रभावित जिलों में राहत उपाय लागू करने की अपील की गई है। हाईकोर्ट में इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है।  गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, फाजिल्का, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर और लुधियाना जैसे प्रभावित जिलों में प्रभावी राहत उपाय लागू किए जाने चाहिए।

जनहित याचिका में एक अहम बिंदु यह भी उठाया गया है कि बाढ़ से हुए नुकसान के कारण किसानों की स्थिति गंभीर हो सकती है, जिससे वे आत्महत्या जैसी स्थितियों में आ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से सरकार से त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई है ताकि किसानों को मानसिक और आर्थिक राहत मिल सके।

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